EWS Certificate in Hindi प्रमाणपत्र वह दस्तावेज़ है जो भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र उन लोगों के लिए है जो आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ग में आते हैं, लेकिन उनकी आय या संपत्ति सीमित होती है, जो उन्हें सरकारी लाभ और आरक्षण के योग्य बनाती है।
Ans. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र एक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति या परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आता है, और यह सरकारी लाभ और आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
Ans.पात्रता के लिए आवेदक की वार्षिक आय ₹8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, और आवेदक की संपत्ति और अन्य मानदंड भी उपयुक्त होने चाहिए।
Ans.आवश्यक दस्तावेज़ में पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, और संपत्ति के दस्तावेज़ शामिल हैं।
Ans.आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें, और ऑफलाइन आवेदन के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें और जमा करें।
Ans.सामान्यत: 4-8 सप्ताह का समय लग सकता है, जिसमें प्रारंभिक समीक्षा, मैदान सत्यापन, और अंतिम स्वीकृति शामिल हैं।